बकरी पालन पर 60% का सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अभी आवेदन करें
अनुदान पर बकरी पालन के लिए
आवेदन कब करें
बिहार
पशुपालन विभाग ने बकरी पालन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये हैं जिसकी
प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है | इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन comming soon तक कर सकेगें | प्रदेश के कोई भी
इच्छुक व्यक्ति योजना के तहत आवेदन कर योजना का लाभ ले सकता है |
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित
जनजाति
अनुसूचित
जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 60% अनुदान राशि का भुगतान दो
किश्तों में किया जायेगा | 20 बकरी + 1 बकरा
क्षमता के लिए सब्सिडी 40% यानि ₹48,000
रुपया
का भुगतान आधारभूत संरचना के बाद दिया जायेगा | दिव्तीय किश्त बकरी क्रय के बाद 60% प्रतिशत का भुगतान
किया जायेगा जो ₹72,000 रुपया रहेगा |
इसी
प्रकार 40 बकरी तथा 2 बकरा
के लिए अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक को प्रथम किश्त में 40% यानि ₹96,000
रूपये
आधार भुत संरचना के बाद इया जायेगा | दिव्तीय किश्त आवेदक के द्वारा
बकरी खरीदने के पश्चात 60%यानि ₹1,44,000 रूपये का भुगतान किया जायेगा |
बकरी
पालन के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज ?
आवेदनकर्ता को आवेदन करने से पहले इस सभी दस्तावेज को अपने
पास रखें-
·
आवेदक का फोटोग्राफ
·
आधार कार्ड की Photocopy
·
जाति प्रमाण पत्र (केवल SC / ST के लिए अनिवार्य है)
·
आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की Photocopy
· बैंक खाता पास बुक की Photocopy
·
पेनकार्ड की Photo Copy
· लीज / निजी / पैत्रिक भूमि का ब्यौरा की Photocopy
·
बकरी पालन का प्रशिक्षण संबंधित साक्ष्य
·
भूमि के नजरी नकशाकी Photocopy संलग्न करें |
प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलगन करें अन्यथा विभाग द्वारा तैयार
किया गया Model Project Report ही मान्य होगा | प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अवस्य बना लें जिस में बकरी पालन के
लिए बकरी / बकरा खरीदी , आवास, एक
वर्ष के लिए चिकित्सा , बीमा, तथा
भोजन पर आनेवाले खर्च को दिखाना होगा | इसके
साथ ही एक वर्ष के बाद कितना आमदनी होगी यह भी दिखाना होगा | जिससे बैंक लोन प्राप्त करने में आसानी होगी | यहाँ पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी जा रही है आप इस तरह से भी
प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं | इसके
अतिरिक्त इच्छुक व्यक्ति अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या प्रखंड या जिले के
पशुपालन विभाग में समपर्क कर अधिक जानकारी ले सकते हैं |
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